जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु ध्यान देवे //Ygsem दिनाँक - 05/07/20 दिन रविवार को नियोजित किया गया।
आपके द्वारा Ygsem famliy members group में जाति प्रमाण पत्र नही बना है बताया किन्तु आपके द्वारा स्पष्ट नही किया गया कि किन कारणों से जाति प्रमाण पत्र बनने में असुविधा हो रही है।।
यदि आपको नए सिरे से जाति प्रमाण पत्र बनना चाहते है तो
आपको आवश्यक बाते ध्यान देना चाहिये।
1)शपथ पत्र सह आवेदन पत्र के साथ जो आपको नजदीकी फोटो कॉपी की दुकानों में मिल जाएगी जाति प्रमाण पत्र फार्म।
2)अंकसूची - जिसमे जाति स्पष्ठ लिखी हो पांचवी आठवी कक्षा।
3)ग्राम सचिव से ग्राम सभा प्रस्ताव बनवाकर जाति प्रमाण पत्र हेतु।
4)परिवार के किसी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बना हो तो उसकी छाया प्रति लगा सकते है।
5)सभी दस्तावेज लोकसेवा केंद्र को प्रस्तुत कर जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते है।
या आप
(1) पूर्वजों के मिसल अभिलेख जिसमें जाति अंकित हो (मूल निवास जिले के मुख्य प्रतिलिपिकार अथवा तहसीलदार से अभिप्रमाणित प्रति)
अथवा
(2) पूर्वजों के राजस्व जमाबंदी (गिरदावरी) जिसमें जाति अंकित हो (1950 से पूर्व का, मुख्य प्रतिलिपिकार या तहसीलदार से प्रमाणित)
अथवा
(3) यदि आपके पूर्वज शिक्षित थे, तो उक्त दिनांक के पूर्व का उनका दाखिला खारिज रजिस्टर की प्रधानाध्यापक से अभिप्रमाणित प्रति जिसमें जाति अंकित हो,
अथवा
(4) आपके पूर्वजों का जन्म या मृत्यु पंजी जो उक्त दिनांक के पूर्व का हो एवं जाति अंकित हो, (मुख्य प्रतिलिपिकार से अभिप्रमाणित)
अथवा
(1) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर की मुख्य प्रतिलिपिकार से अभिप्रमाणित प्रति जिसमें पूर्वजों की जाति अंकित हो,
(2) आपके पूर्वजों से प्रारंभ कर अभ्यर्थी तक पटवारी से प्रदत्त वंशावली।
(3) अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरण में आपके पिता/पूर्वजों का दिनांक 10.08.1950/06.09.1950 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिनांक 26.12.1984 से पूर्व का मूल निवास प्रमाण पत्र अथवा उक्त दिनांक के 15 वर्ष पूर्व का अभिलेख जिससे प्रमाणित हो सके कि आपके पूर्वज छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा के मूल निवासी थे।
(4) जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए केवल राजस्व अभिलेख की आवश्यकता नहीं है। अर्थात राजस्व अभिलेख नहीं होने पर स्कूल दाखिला खारिज रजिस्टर अथवा जन्म/मृत्यु पंजी/राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नामांकित हो। दस्तावेज नहीं होने पर समाज प्रमुखों द्वारा लिखित में शपथ पत्र अभिलेख द्वारा उनके दादा/पिता की जन्म/मृत्यु की जानकारी तथा रहने की प्रमाणिकता के आधार पर राजस्व अधिकारियों के संतुष्टी के आधार प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।
*(युवा गांडा समाज एकता मंच आपका आभार व्यक्त करता है।)*
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